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पारा को शपथ दिलाने के फैसले को सरकार ने दी चुनौती
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जम्मू। डीडीसी सदस्य तथा पीडीपी नेता वहीद उर रहमान पारा को शपथ दिलाने के एनआईए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इस पर वेकेशन जज रजनीश ओसवाल ने एनआईए कोर्ट ने आदेश को स्थगित कर दिया। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता असीम साहनी ने याचिका दाखिल की।
वेकेशन जज के समक्ष एएजी ने दलील दी कि कोर्ट की ओर से शपथ दिलाने संबंधी पारित आदेश असांविधानिक तथा दायरे से बाहर है। कहा कि जिला पंचायत अधिकारी ने नियमों के तहत पत्र भेजकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को कहा। वह चूंकि अंबफला जेल में बंद है। इस वजह से उसने कोर्ट में आवेदन किया कि उसे अंतरिम जमानत दी जाए या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शपथ दिलाने की व्यवस्था की जाए। एएजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी नोटिस या आपत्तियों के एनआईए को सुने बगैर उसके आवेदन पर विचार किया। चूंकि दूसरे पक्ष को सुनने का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से यह उचित नहीं है। जेएनएफ
लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप हमले में चार पर आरोप तय
जम्मू। स्पेशल जज एनआईए सुनीत गुप्ता ने शुक्रवार को लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप पर हमला मामले में फैय्याज अहमद अहमद मागरे, निसार अहमद तांत्रे, सईद हिलाल अंद्राबी तथा इरशाद अहमद रेशी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। एनआईए केस के अनुसार इन चारों ने कैंप पर हमले की साजिश रची। तीन आतंकी फरदीन, मंजूर बाबा व शकूर ने 30 व 31 दिसंबर 2017 की रात कैंप में घुसकर फिदायीन हमला किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। पांच सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए जबकि तीन जवान घायल हो गए। जेएनएफ
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वेकेशन जज के समक्ष एएजी ने दलील दी कि कोर्ट की ओर से शपथ दिलाने संबंधी पारित आदेश असांविधानिक तथा दायरे से बाहर है। कहा कि जिला पंचायत अधिकारी ने नियमों के तहत पत्र भेजकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने को कहा। वह चूंकि अंबफला जेल में बंद है। इस वजह से उसने कोर्ट में आवेदन किया कि उसे अंतरिम जमानत दी जाए या फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शपथ दिलाने की व्यवस्था की जाए। एएजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना किसी नोटिस या आपत्तियों के एनआईए को सुने बगैर उसके आवेदन पर विचार किया। चूंकि दूसरे पक्ष को सुनने का मौका नहीं दिया गया। इस वजह से यह उचित नहीं है। जेएनएफ
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लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप हमले में चार पर आरोप तय
जम्मू। स्पेशल जज एनआईए सुनीत गुप्ता ने शुक्रवार को लेथपोरा सीआरपीएफ कैंप पर हमला मामले में फैय्याज अहमद अहमद मागरे, निसार अहमद तांत्रे, सईद हिलाल अंद्राबी तथा इरशाद अहमद रेशी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। एनआईए केस के अनुसार इन चारों ने कैंप पर हमले की साजिश रची। तीन आतंकी फरदीन, मंजूर बाबा व शकूर ने 30 व 31 दिसंबर 2017 की रात कैंप में घुसकर फिदायीन हमला किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए। पांच सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए जबकि तीन जवान घायल हो गए। जेएनएफ
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