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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu Kashmir High Court: Tell about current status of Tawi river study

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट: तवी नदी के अध्ययन की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं, चार सप्ताह का दिया समय

Sat, 25 Feb 2023 12:37 PM IST
विमल शर्मा जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 25 Feb 2023 12:37 PM IST
सार

निक्की तवी को लेकर जनहित याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने निक्की तवी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को उजागर किया है।

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Jammu Kashmir High Court: Tell about current status of Tawi river study
jammu high court

विस्तार

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ताशी रबस्टन और न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित गुप्ता को चार सप्ताह के अंदर मैसर्स एक्वालॉगस ऑयलटेक (संयुक्त उद्यम) द्वारा किए जा रहे तवी नदी के अध्ययन की वर्तमान स्थिति के बारे में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए।

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निक्की तवी क्षेत्र बनाम जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्य के निवासियों के शीर्षक वाली यह बहुप्रचारित जनहित याचिका (पीआईएल) सुनवाई के लिए आई है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने निक्की तवी क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ से हुई तबाही को उजागर किया है।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश ज़ुल्कारनैन चौधरी ने कहा कि तवी नदी का अध्ययन करने और मानसून के दौरान आकस्मिक बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए तंत्र का सुझाव देने के लिए एक विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त किया गया था।
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निक्की तवी क्षेत्र में तवी नदी के पानी के अधिकतम निर्वहन के साथ तबाही होती है, जहां 48 से अधिक गांव हैं। खंडपीठ ने एएजी अमित गुप्ता को चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस संबंध में नवीनतम स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।  

हवाई अड्डे के विस्तार पर हलफनामा दायर करने के निर्देश

एडवोकेट रवि अबरोल द्वारा दायर एक जनहित याचिका में सिविल एयरपोर्ट जम्मू को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अनुरूप अपग्रेड करने के निर्देश देने की मांग की गई है। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश के बाहर से बड़ी संख्या में जम्मू आने वाले तीर्थयात्रियों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होती हैं।

लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ताशी रबस्टन और न्यायमूर्ति मोक्षा खजूरिया काजमी ने जनहित याचिका पर सुनवाई में कहा कि राजस्व अधिकारियों ने 30 जनवरी 2008 के अवार्ड के संदर्भ में जमीन का कब्जा नहीं सौंपा है। डीबी ने आगे देखा कि उपायुक्त जम्मू तत्काल जनहित याचिका में एक पक्ष नहीं है, लेकिन उपायुक्त होने के नाते 30 जनवरी 2008 के आदेश को लागू करने का अधिकार है।



डीबी ने जम्मू के उपायुक्त की ओर से पेश सीनियर एएजी मोनिका कोहली को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। डीबी ने एडवोकेट इंद्रजीत गुप्ता और एडवोकेट यतिन महाजन को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से पेश होने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि 29 मार्च 2019 पर की गई कार्रवाई के संबंध में भी अनुपालन फाइल करेंगे। जेएनएफ







 

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