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J&K: अनंतनाग संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द

Wed, 17 Oct 2018 12:20 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, श्रीनगर Updated Wed, 17 Oct 2018 12:20 AM IST
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jammu kashmir High court dismisses petition for bypolls in anantnag assembly constituency
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट - फोटो : फाइल
अनंतनाग संसदीय सीट पर उपचुनाव कराने की याचिका को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आल इंडिया मजूदर किसान पार्टी के गुलाम मोहम्मद वानी ने हाईकोर्ट में अनंतनाग संसदीय सीट पर जल्द चुनाव कराने की अपील की। वानी इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावा कर चुके हैं। याचिका के अनुसार पिछले एक साल से सीट खाली पड़ी है।  
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न्यायाधीश ताशी रबसटन ने याचिका पर गौर करते हुए कहा कि याची चुनाव आयोग के समक्ष अपनी अपील करे। आयोग चार सप्ताह में इस अपील का निपटारा करे। अनंतनाग  सीट पर 4 जुलाई 2016 से चुनाव नहीं हुए और सीट खाली है। 17 मार्च 2017 के बाद से महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दिया और कई  बार चुनाव के अध्यादेश जारी किए गए।
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अब नगर निगम के चुनाव भी हो गए हैं। इसी तरह से संसदीय सीट पर भी चुनाव कराएं जाएं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर चुनाव कराने के फैसले पर निर्णय लेने के आदेश दिए।
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