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जम्मू-कश्मीर: कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी, पर इन्हीं छात्र-छात्राओं को मिलेगा प्रवेश

Sun, 29 Aug 2021 06:51 PM IST
करिश्मा चिब न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: करिश्मा चिब Updated Sun, 29 Aug 2021 06:51 PM IST
सार

शत प्रतिशत वैक्सीन लगा चुके संस्थानों में स्टाफ व विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई होगी शुरू। स्कूल व कोचिंग सेंटर अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। लखनपुर में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग समाप्त।

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Jammu-Kashmir: Approval to open colleges and universities, but these students will get admission
जम्मू-कश्मीर के कालेज (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों को पढ़ाई के लिए खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शत प्रतिशत वैक्सीन लगा चुके स्टाफ व विद्यार्थियों वाले उच्च शिक्षण डीसी की अनुमति से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जिला प्रशासन से परामर्श कर संस्थानों को विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए भी कहा गया है। अन्य शिक्षण संस्थानों में वैक्सीन लगवा चुके स्टाफ को प्रशासनिक कार्यों के लिए आने की अनुमति दी गई है। वहीं स्कूल व कोचिंग सेंटर पहले की तरह ही अगले आदेश तक बंद रखे गए हैं।

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मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन विभाग की राज्य कार्यकारी कमेटी की तरफ से रविवार को इस संबंध में नई निर्देशावली जारी की गई है। आदेश के तहत प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए अनिवार्य टेस्टिंग समाप्त कर दी गई है। हालांकि, लोगों को इसके लिए प्रूफ देना होगा। सार्वजनिक पार्कों में भी वैक्सीन लगे हुए लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
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प्रदेश में कोरोना परिदृश्य में आ रहे उतार चढ़ाव के सिलसिले को देखते हुए सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही रात आठ से सुबह सात बजे तक जारी रखा गया है। इंडोर व आउटडोर कार्यक्रमों में अधिकतम 25 लोग ही एक स्थान पर एकत्रित हो सकते हैं। सभी जिला उपायुक्तों से कहा गया कि आरटीपीसीआर और आरएटी टेस्टिंग के मामले में कोई कमी नहीं लाए। सार्वजनिक व निजी कार्यालयों, सामुदायिक भवनों, मॉल, बाजारों आदि में चार फीसदी से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने पर कड़े नियंत्रण उपाय करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उपायुक्तों को कोविड एसओपी का कड़ाई से पालन करवाने के भी नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं।

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