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Jammu News: 30 सितंबर तक छह साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में मिलेगा दाखिला
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स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक बार फिर दी छूट, अभिभावकों की थी मांग
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की आयु में छूट मिली है। अब 30 सितंबर 2025 तक छह साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। यह छूट जम्मू संभाग के विंटर जोन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मिलेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) शांतमनु ने आदेश जारी किया है।
जम्मू-कश्मीर में नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित है। हालांकि, जो बच्चे 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में दाखिल हुए थे, उनकी आयु पहली कक्षा में दाखिले के समय छह साल नहीं थी। इससे अभिभावक परेशान थे। पिछले दो सालों से ऐसे बच्चों को छूट मिल रही थी, और इस बार फिर विभाग ने यह छूट दी है, जिससे हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा।
सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे बच्चों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रमुखों को निर्देश दें। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नर्सरी, बालवाटिका (प्री-स्कूल) और आंगनवाड़ी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च को मानी जाएगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था जम्मू संभाग के विंटर जोन के स्कूलों को छोड़कर सभी संस्थानों पर लागू होगी।
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बता दें कि निजी और सरकारी स्कूल नियमों का हवाला देकर छह वर्ष की आयु से एक दिन भी कम उम्र वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दे रहे थे। इससे अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही थी। विभाग ने इस समस्या को देखते हुए एक बार फिर छूट देने का निर्णय लिया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर में पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों की आयु में छूट मिली है। अब 30 सितंबर 2025 तक छह साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। यह छूट जम्मू संभाग के विंटर जोन स्कूलों को छोड़कर अन्य स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मिलेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के वित्त आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) शांतमनु ने आदेश जारी किया है।
जम्मू-कश्मीर में नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित है। हालांकि, जो बच्चे 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में स्कूलों में दाखिल हुए थे, उनकी आयु पहली कक्षा में दाखिले के समय छह साल नहीं थी। इससे अभिभावक परेशान थे। पिछले दो सालों से ऐसे बच्चों को छूट मिल रही थी, और इस बार फिर विभाग ने यह छूट दी है, जिससे हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा।
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सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे बच्चों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रमुखों को निर्देश दें। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नर्सरी, बालवाटिका (प्री-स्कूल) और आंगनवाड़ी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च को मानी जाएगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था जम्मू संभाग के विंटर जोन के स्कूलों को छोड़कर सभी संस्थानों पर लागू होगी।
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बता दें कि निजी और सरकारी स्कूल नियमों का हवाला देकर छह वर्ष की आयु से एक दिन भी कम उम्र वाले बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला नहीं दे रहे थे। इससे अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही थी। विभाग ने इस समस्या को देखते हुए एक बार फिर छूट देने का निर्णय लिया है।