{"_id":"638665a1c605df5f0147ba45","slug":"jammu-court-bans-e-challan-in-srinagar","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir : श्रीनगर में ई-चालान पर अदालत ने लगाई रोक, पुलिस को हिदायत- जब्त वाहन छोड़ो और सिस्टम ठीक करो","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu Kashmir : श्रीनगर में ई-चालान पर अदालत ने लगाई रोक, पुलिस को हिदायत- जब्त वाहन छोड़ो और सिस्टम ठीक करो
Wed, 30 Nov 2022 01:34 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 30 Nov 2022 01:34 AM IST
विज्ञापन
(सांकेतिक तस्वीर)
ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में बिना तैयारी के शुरू की गई ई-चालान कार्रवाई पर स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को तत्काल रोक के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा, पहले ई-चालान से जुड़ी एसओपी को पूरा करते हुए अपना ऑनलाइन सिस्टम दुरुस्त करें, इसके बाद ही ई-चालान करें।
विज्ञापन
आईजी ट्रैफिक कश्मीर को निर्देश देकर कोर्ट ने कहा, ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त होने तक ई-चालान रोकने के अलावा जब्त किए गए सभी वाहन बिना जुर्माना किए फौरन छोड़ दें।
विज्ञापन
स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर जहांगीर बख्शी ने मामले से संबंधित सुनवाई में पाया कि यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक का ई-चालान किया गया है, लेकिन चालान की कॉपी कोर्ट तक नहीं पहुंची है।
विज्ञापन
याची ने कहा, चालान होने पर भी उसके पास चालान की प्रति नहीं है। ऐसे में उसके पास अब समाधान का कोई विकल्प नहीं बचा है। कोर्ट ने पाया कि ई-चालान के लिए एसओपी निर्धारित है। इसके तहत चालान होने से लेकर उसके निपटारे की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से अंजाम दिया जाता है।
कोर्ट इस तरह के मामले का निपटारा तभी कर सकती है, जब ई-चालान की प्रति मिले। इस पर कोर्ट ने कहा, चालान काटने से प्रभावित वाहन चालक की समस्या पर न तो सरकारी वकील और न ही जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर संतोषजनक जवाब दे पाए हैं। लिहाजा कोर्ट निर्देश देती है कि पहले ई-चालान की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी एसओपी लागू होने तक ई-चालान रोक दिए जाएं। आईजीपी ट्रैफिक कश्मीर सुनिश्चित करेंगे कि ई-चालान से पहले निर्धारित व्यवस्थाएं कर ली जाएं।