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जम्मू-कश्मीर: इन कर्मियों को भी मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ, पर पांच साल की नियमित सेवाएं होना जरूरी

Fri, 24 Sep 2021 10:43 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Fri, 24 Sep 2021 10:43 PM IST
सार

जारी आदेश में अनुच्छेद 309 के तहत उप-राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूल 11 जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस (अस्थायी सेवा) रूल्स, 1961 के तहत अस्थायी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया है।

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Jammu and Kashmir Temporary employees will get the benefit of gratuity it is necessary to have five years of regular service
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

जम्मू-कश्मीर में अब 1 जनवरी 2010 के बाद से कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। उन्हें वार्षिक स्तर पर मासिक वेतमान पर एक तिहाई ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें शर्त यह है कि इन कर्मचारियों की नियमित रूप से पांच साल की सेवाएं होनी चाहिए। भले ही निर्धारित अवधि के बाद इन्हें सेवा से अलग कर दिया गया हो। इसके अलावा यदि किसी कर्मचारी का निधन हो गया है तो उसके परिवार का सदस्य ग्रेच्युटी का लाभ पाने का पात्र होगा। 

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वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश में अनुच्छेद 309 के तहत उप-राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रूल 11 जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विस (अस्थायी सेवा) रूल्स, 1961 के तहत अस्थायी कर्मियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया है।
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नई पेंशन योजना (एनपीएस) के शुरू होने के साथ जनवरी 2010 से अस्थायी कर्मियों के लिए ग्रेच्युटी का लाभ दिया गया है। जनवरी 2010 से पहले कार्यरत अस्थायी कर्मियों के लिए पहले से ग्रेच्युटी का प्रावधान है। उसके बाद से हजारों कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का प्रावधान नहीं था।

नए प्रावधानों से हजारों अस्थायी कर्मचारी ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। -अटल डुल्लू, वित्तीय आयुक्त, जम्मू-कश्मीर

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