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जम्मू-कश्मीर: दवा की दुकानों पर दबिश, 100 से अधिक दवाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे लैब
Sat, 22 May 2021 02:08 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Sat, 22 May 2021 02:08 PM IST
सार
बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। इन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 22 (डी) के तहत कार्रवाई होगी।
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विस्तार
ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (डीएफसीओ) के अधिकारियों ने सहायक औषधि नियंत्रक जम्मू के नेतृत्व में दवा की दुकानों पर दबिश दी। इसमें खुदरा फार्मेसी, थोक दुकानों में जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण कोविड प्रबंधन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जांच की गई।
चेकिंग के दौरान इंफ्रा रेड थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मेडिकल गैस सिलिंडर (पोर्टेबल), सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटर मास्क, फेस शील्ड आदि चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण किया गया। सुरक्षात्मक चश्मे, सर्जिकल दस्ताने, हाई फ्लो मास्क, नेजल कैन्यूल भी चेक किए गए।
इस दौरान तीन खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। इन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 22 (डी) के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा शक्ति और शुद्धता जांच के लिए सौ से अधिक फॉर्मुलेशन दवाओं के सैंपल लिए गए। इनको राज्य के भीतर स्थित औषधि परीक्षण लैब में भेजा गया। यह जांच बख्शी नगर, शालामार, गांधीनगर, छन्नी, तालाब तिल्लो, आरएस पुरा और अखनूर में की गई है।
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यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: अब नई गठित समितियां सुनेंगी हाउसबोट मालिकों की समस्याएं
राज्य औषधि नियंत्रक के अनुसार प्रशासन और विभाग सभी जीवन रक्षक दवाओं की खरीद सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। जांच में यह देखा गया कि तमाम बचाव उत्पाद चुनिंदा जगहों में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। अभियान का मुख्य उद्देश्य दवाओं के भंडार पर अंकुश लगाना है और सुनिश्चित करना कि कोविड -19 से संबंधित आवश्यक और महत्वपूर्ण दवाओं की कोई कमी तो नहीं है।
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चेकिंग के दौरान इंफ्रा रेड थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मेडिकल गैस सिलिंडर (पोर्टेबल), सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटर मास्क, फेस शील्ड आदि चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण किया गया। सुरक्षात्मक चश्मे, सर्जिकल दस्ताने, हाई फ्लो मास्क, नेजल कैन्यूल भी चेक किए गए।
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इस दौरान तीन खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। इन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 22 (डी) के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा शक्ति और शुद्धता जांच के लिए सौ से अधिक फॉर्मुलेशन दवाओं के सैंपल लिए गए। इनको राज्य के भीतर स्थित औषधि परीक्षण लैब में भेजा गया। यह जांच बख्शी नगर, शालामार, गांधीनगर, छन्नी, तालाब तिल्लो, आरएस पुरा और अखनूर में की गई है।
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राज्य औषधि नियंत्रक के अनुसार प्रशासन और विभाग सभी जीवन रक्षक दवाओं की खरीद सुनिश्चित करने पर काम कर रहा है। जांच में यह देखा गया कि तमाम बचाव उत्पाद चुनिंदा जगहों में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं। अभियान का मुख्य उद्देश्य दवाओं के भंडार पर अंकुश लगाना है और सुनिश्चित करना कि कोविड -19 से संबंधित आवश्यक और महत्वपूर्ण दवाओं की कोई कमी तो नहीं है।