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जम्मू कश्मीर: इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस
Fri, 07 Jun 2024 11:23 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/दिल्ली
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Fri, 07 Jun 2024 11:23 AM IST
सार
इंजीनियर राशिद ने याचिका में हाल ही में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।
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एनआईए
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बृहस्पतिवार को एनआईए को निर्देश दिया कि वह 2016 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद की जमानत याचिका पर शुक्रवार तक जवाब दे।
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राशिद ने याचिका में हाल ही में संपन्न आम चुनावों के बाद सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर जम्मू-कश्मीर के पूर्व विधायक शेख अब्दुल राशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ दो लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्यों को करने के लिए अंतरिम जमानत या वैकल्पिक रूप से पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
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यह आवेदन 4 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह के समक्ष पेश किया गया था। उन्होंने एनआईए को बृहस्पतिवार तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि उसे जवाब दाखिल करने के लिए और समय चाहिए।
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इस पर अदालत ने एक दिन का समय बढ़ाते हुए शुक्रवार तक जवाब देने को कहा। बता दें कि राशिद आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिसे एनआईए ने घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित तौर पर फंडिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।