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जम्मू-कश्मीर: एनओसी के लिए चार माह की मोहलत, आज से खुल गए बार
Wed, 22 Sep 2021 12:46 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Wed, 22 Sep 2021 12:46 PM IST
सार
वित्त विभाग ने आबकारी आयुक्त को दीं लाइसेंस नवीकरण की विशेष शक्तियां। इसके तहत आयुक्त विशेष परिस्थितियों में सरकार की मंजूरी लेकर 31 दिसंबर या उससे आगे किसी भी अवधि तक किसी भी लाइसेंस का नवीकरण कर सकते हैं।
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विस्तार
वित्त विभाग ने बार मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एनओसी लेने के लिए अवधि अगले चार माह बढ़ा दी है। अब वह दिसंबर तक एनओसी ले सकते हैं। इसके साथ बुधवार से जम्मू-कश्मीर में सभी 220 बार को खोलने की अनुमति दी गई है। न्यायालय के आदेश पर इन बार को एनओसी न मिलने के कारण आबकारी विभाग द्वारा बंद किया गया था।
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इसके लिए वित्त विभाग ने जम्मू-कश्मीर अधिनियम, संवत 1958 के संबंधित सेक्शन में प्रावधान लाते हुए आबकारी आयुक्त को नवीकरण के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में एसओ 326, जम्मू-कश्मीर अधिनियम, संवत 1958 की धारा 3 ए,12,20 के तहत आबकारी आयुक्त को नवीकरण प्रक्रिया के लिए विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।
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इसके तहत आयुक्त विशेष परिस्थितियों में सरकार की मंजूरी लेकर 31 दिसंबर या उससे आगे किसी भी अवधि तक किसी भी लाइसेंस का नवीकरण कर सकते हैं। हालांकि इसमें जेके-ईएल-2 (शराब की दुकान) के लाइसेंस का नवीकरण नहीं होगा। वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त (अतिरिक्त मुख्य सचिव) अटल डुलू ने बताया कि इस अधिसूचना से बार मालिकों को राहत मिलेगी। वे चार माह के भीतर एनओसी लेने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। तब तक सभी बार बहाल रहेंगे।