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जम्मू-कश्मीर: एससी-एसटी एक्ट की एफआईआर में पुलिस जांच पर कोर्ट ने लगाई रोक
Fri, 09 Jul 2021 12:35 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Fri, 09 Jul 2021 12:35 PM IST
सार
उधमपुर के भारत नगर में महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा। कोर्ट ने कहा-अगली तारीख तक मामले की जांच नहीं करेगी पुलिस।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
विस्तार
अनुसूचित जाति, जनजाति एक्ट के तहत उधमपुर पुलिस थाने में दर्ज एक एफआईआर में जांच पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में एक महिला ने अपने पड़ोसियों पर जाति आधारित आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। जस्टिस रजनीश ओसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एफआईआर में जांच पर अगली तारीख तक स्टे लगाया जाता है।
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मामले में शिकायतकर्ता उधमपुर के भारत नगर की रहने वाली महिला है। शिकायतकर्ता के अनुसार छोटू, उसके पिता तरलोक गिर और जसवंत चंडियाल निवासी वार्ड नंबर 1 भारत नगर के घर सड़क के ऊपरी ओर हैं, जबकि उसका घर सड़क से नीचे। इन तीन घरों का गंदा पानी जानबूझ कर सड़क पर फेंका जाता है, जहां से यह पानी उसके घर में आता है। जब उन्हें ऐसा न करने के लिए बोला गया तो तीनों ने जाति सूचक और बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी।
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पुलिस ने शिकायत का संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की। कोर्ट में आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि यह मामला केवल जानबूझ कर फंसाने का है। यदि इसमें सच्चाई होती तो पहले दी गई शिकायत में इसका जिक्र होता। इस पर कोर्ट ने सरकारी वकील से सीडी फाइल पेश करने को कहा। साथ ही अगली तारीख तक एफआईआर में जांच पर रोक लगाने के आदेश दिए।