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Jammu Kashmir: सिविल जज नवीन जम्वाल बर्खास्त, हाईकोर्ट फुल बेंच की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने की कार्रवाई

Mon, 23 May 2022 05:24 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 23 May 2022 05:24 PM IST
सार

जम्मू कश्मीर सरकार ने सिविल जज नवीन जम्वाल को बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई कोर्ट फुल बेंच की सिफारिश पर यह कार्रवाई की।

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J&K govt terminates service of civil judge Naveen Jamwal
LG Manoj Sinha - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सोमवार को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नवीन जाम्वाल को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी किया है। नवीन जाम्वाल के खिलाफ यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के फुल बेंच की सिफारिशों पर की गई है। यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर की गई है। आदेश में कहा गया है, 'उपराज्यपाल, सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/मुंसिफ को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का आदेश देते हैं।'
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