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हंदवाड़ा बवाल पर न्यायिक जांच की याचिका खारिज
अमृतपाल सिंह बाली, अमर उजाला/श्रीनगर
Updated Wed, 04 May 2016 10:26 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Demo Pic.
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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुपवाड़ा जिले में हुए बवाल के दौरान मारे गए पांच नागरिकों की न्यायिक जांच की मांग पर दायर याचिका को खारिज कर दिया।
जिले के हंदवाड़ा में सेना द्वारा एक नाबालिक लड़की के साथ कथित तौर पर हुई छेड़छाड़ के बाद जिले के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में पिछले महीने हुए बवाल के दौरान पांच नागरिक के मारे जाने पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने अदालत में एक याचिका दायर की थी।
इसमें उन्होंने एक वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की व्यवस्था करने के लिए अदालत से अनुरोध किया था। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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जिले के हंदवाड़ा में सेना द्वारा एक नाबालिक लड़की के साथ कथित तौर पर हुई छेड़छाड़ के बाद जिले के हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में पिछले महीने हुए बवाल के दौरान पांच नागरिक के मारे जाने पर जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने अदालत में एक याचिका दायर की थी।
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इसमें उन्होंने एक वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की व्यवस्था करने के लिए अदालत से अनुरोध किया था। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत ने मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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