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घाटी में पाक चैनलों के अवैध प्रसारण पर सख्त हुई सरकार, लगाई गई रोक
amarujala.com- Presented by: श्रेयांश त्रिपाठी
Updated Sun, 07 May 2017 06:35 PM IST
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कश्मीर में तैनात जवान
- फोटो : File Photo
घाटी में हिंसा भड़का रहे 34 पाक चैनलों के अवैध प्रसारण पर रोक सुनिश्चित करने को कहा गया है। रियासत के गृह विभाग की ओर से शनिवार को इस आशय का आदेश जारी किया गया। साथ ही घाटी के सभी डीसी से इस संबंध में रविवार तक रिपोर्ट तलब की गई है।
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घाटी में सूचना प्रसारण मंत्रालय की बिना अनुमति प्रसारित होने वाले पाक चैनलों की ओर से घाटी में हिंसा को भड़काने की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार में हरकत में आई। केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने इस बाबत राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई की शुक्रवार को हिदायत दी।
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राज्य के गृह सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार पीस टीवी उर्दू, पीस टीवी अंग्रेजी, एआरवाई क्यू टीवी, मदनी चैनल, नूर टीवी, हादी टीवी, पैगाम, हिदायत, सऊदी अल सुन्नाह, सऊदी अल कुरान, सेहर, कर्बला टीवी, अहलीबात टीवी, मैसेज टीवी, हम टीवी, एआरवाई डिजिटल एशिया, हम सितारे, एआरवाई जिंदगी, एआरवाई स्पोर्ट्स, एआरवाई मुशिक, टीवी वन, एआरवाई मसाला, एआरवाई जक, ए टीवी, जियो न्यूज, एआरवाई न्यूज एशिया, एबीबी टक न्यूज, वासेब टीवी, 92 न्यूज, दुनिया न्यूज, सामना न्यूज, जियो तेज, एक्सप्रेस न्यूज व एआरवाई न्यूज पर प्रतिबंध है।
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