{"_id":"de4881af9d13aa35f7f3e2f235a14d83","slug":"high-court-stay-on-joining-of-gmc-principal-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने क्यों रोकी जीएमसी के प्रिंसिपल की नियुक्ति?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट ने क्यों रोकी जीएमसी के प्रिंसिपल की नियुक्ति?
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sun, 05 Oct 2014 12:57 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने जीएमसी प्रिंसिपल की नियुक्ति की सिफारिश पर अमल नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।
विज्ञापन
हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने याचिकाकर्ता डॉक्टर अनीस चौधरी द्वारा निजी तौर पर पेश होकर दी गई दलील को सुनने के बाद मुख्य सचिव, सचिव जीएडी और सचिव गृह विभाग को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करने के निर्देश जारी किए।
विज्ञापन
इसके साथ ही कोर्ट की ओर से 18 अक्तूबर, 2012 को इस्टेबलिशमेंट कमेटी अथवा सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं करने के भी निर्देश जारी किए गए। याचिकाकर्ता के मुताबिक उनके बतौर इंचार्ज जीएमसी रहने के दौरान 18 अक्तूबर 2012 को सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी।
विज्ञापन
इस दौरान उनके जूनियर डॉक्टर घनश्याम देव के नाम की बतौर प्रिंसिपल जीएमसी सिफारिश की गई थी। चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा इस सिफारिश को चुनौती दी गई थी, इसके चलते सरकार द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया था।