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होस्टल वार्डन पदों के लिए पैनल गठन प्रक्रिया को ट्रिब्यूनल में चुनौती

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जम्मू। गुज्जर एंड बकरवाल होस्टल में वार्डन व असिस्टेंट वार्डन के लिए पैनल गठन की प्रक्रिया को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) में चुनौती दी गई है। आठ वार्डन और तीन असिस्टेंट वार्डन की ओर से दी गई याचिका का संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल न्यायिक सदस्य भगवान सहाय और न्यायिक सदस्य राकेश सागर ने स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
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याची पक्ष के वकील शेख शकील अहमद ने कहा कि होस्टल में वार्डन और असिस्टेंट वार्डन के लिए पैनल गठन की प्रक्रिया के लिए नीति निर्धारित है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से संबंधित सलाहकार बोर्ड अध्यक्ष से स्वीकृत ली जाती है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने दायरे से बाहर जाते हुए पैनल गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, जो गैर कानूनी है। एडवोकेट अहमद ने कहा कि जनजातीय मामले विभाग की समीक्षा बैठक में तय हुआ था कि वार्डन और असिस्टेंट वार्डन पदों पर भर्ती को आउटसोर्स किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इससे उलट शिक्षा विभाग से ही वार्डन चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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