29 फरवरी तक गन लाइसेंस का काम स्थगित
जिला प्रशासन की ओर से गन लाइसेंस से जुड़े सभी कार्य 29 फरवरी 2016 तक स्थगित कर दिए गए हैं। डीसी के आदेशानुसार कार्यालय में न तो इससे संबंधित कोई कार्य होगा और न ही नए आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा।
फिलहाल गन लाइसेंस से जुड़े मामले लेकर पहुंचने वाले लोग इस बात से परिचित हो जाएं कि उन्हें बैरंग लौटना पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के चलते डीसी आफिस में स्थापित नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर (एनआईसी) पर काम का दबाव काफी बढ़ गया है।
नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट के कार्य के चलते लिया फैसला
एक्ट के तहत राशन कार्ड से लेकर लोगों की सारी सूचना जुटाने में काफी वक्त लग रहा है, जिस कारण अन्य काम प्रभावित हो। ऐसे में एक ही कार्य की ओर ध्यान केंद्रित करके उसे सहजता के साथ मुकम्मल किया जा सके, इसके लिए गन लाइसेंस के कार्य को 29 फरवरी तक स्थगित कर दिया गया है।
डीसी सिमरनदीप सिंह ने इस बाबत बाकायदा आर्डर निकाला है, जिसमें फूड सेफ्टी एक्ट के कार्य के चलते गन लाइसेंस से जुड़ कोई काम नहीं किए जा सकने की जानकारी दी गई है।
गन लाइसेंस के नए आवेदन भी 29 फरवरी तक स्वीकार्य नहीं होंगे। नतीजतन लोग नए आवेदन लेकर तय तारीख के बाद ही डीसी आफिस में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करने से फूड सेफ्टी एक्ट के तहत किया जा रहा कार्य समय पर पूरा किया जा सकता है।