तामझाम वाली शादियों पर जम्मू कश्मीर में लगेगी लगाम
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रियासत की सरकार शादियों में फिजलूखर्ची पर नकेल कसेगी। इसके लिए जम्मू-कश्मीर में गेस्ट कंट्रोल आर्डर लागू किया जाएगा। यह जानकारी उपभोक्ता एवं जन वितरण मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली ने दी।
जम्मू क्लब में शनिवार को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के संबंध में विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि रियासत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बड़े फैसले के बाद अब गेस्ट कंट्रोल आर्डर लागू करने की तैयारी की जा रही है।
गरीब आदमी को ध्यान में रखते रखते हुए गेस्ट कंट्रोल आर्डर को लागू किया जाएगा। इससे शादियों में बेइंतहा खर्च पर लगाम लगेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करते वक्त भी रियासत की गरीब जनता ही केंद्र बिंदु में रही।
हर हाल में लागू होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम
उन्होंने कहा कि अलगाववादियों की ओर से अधिनियम के विरोध में उठाए गए स्वर में मुख्य धारा की कुछ राजनीतिक पार्टियां भी स्वर मिला रही हैं।
अधिनियम लागू होने से रियासत की गरीब जनता को दो रुपये किलो आटा और तीन रुपये किलो चावल तथा गर्भवती महिलाओं को मुफ्त राशन मिलने लगेगा।
फूड कमीशन बनेगा। हर हाल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को एक फरवरी से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा उपभोक्ता एवं जन वितरण विभाग को दो निदेशालयों में बांटने की योजना भी है।