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कोर्ट ने मां-बेटे की बेल की नामंजूर
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जम्मू। अतिरिक्त सेशन जज जम्मू तहिर खुर्शीद रैना ने धोखाधड़ी मामले में मां और बेटे की जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया है। मां शकीला बसीर और बेटा तवसीफ अहमद भट्ट पर 6.5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
दोनों पर अंडर सेक्शन 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रियाज अहमद मट्टू और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये हड़पे हैं। शिकायतकर्ता से फलों के व्यापार के लिए राशि ली थी। बाद में उसकी जमीन भी आरोपियों ने अपने नाम करवा ली। शिकायतकर्ता रईस अहमद वल्स एंड वलनेटस इंडस्ट्री बरमाई रोड सुंजवां के मालिक हैं। ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं। फ्रूट लेने के लिए करोड़ों रुपये का समझौता हुआ। बाद में मामला दर्ज हुआ और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब कोर्ट ने बेल को नामंजूर कर दिया है।
- जेएनएफ
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दोनों पर अंडर सेक्शन 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि रियाज अहमद मट्टू और उसकी पत्नी ने धोखाधड़ी से करोड़ों रुपये हड़पे हैं। शिकायतकर्ता से फलों के व्यापार के लिए राशि ली थी। बाद में उसकी जमीन भी आरोपियों ने अपने नाम करवा ली। शिकायतकर्ता रईस अहमद वल्स एंड वलनेटस इंडस्ट्री बरमाई रोड सुंजवां के मालिक हैं। ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं। फ्रूट लेने के लिए करोड़ों रुपये का समझौता हुआ। बाद में मामला दर्ज हुआ और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब कोर्ट ने बेल को नामंजूर कर दिया है।
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