फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   food safety act will applicable in February

फरवरी में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने के निर्देश

Fri, 29 Jan 2016 10:25 PM IST
Updated Fri, 29 Jan 2016 10:25 PM IST
विज्ञापन
food safety act will applicable in February

राज्यपाल एनएन वोहरा ने मुख्य सचिव बीआर शर्मा को पूर्ववर्ती सरकार के फैसले के अनुसार फरवरी 2016 से रियासत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

विज्ञापन


शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में अधिनियम को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा करने के दौरान राज्यपाल ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्यपाल को इस अवसर पर बताया गया कि रियासत में वर्तमान में 13.70 लाख लोगों के बजाय 74.13 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला राशन मिल सकेगा।
विज्ञापन


कुल मिलाकर 119.50 लाख लोगों को अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा। 74.13 लाख लोगों को दो रुपये किलो आटा और तीन रुपये किलो में चावल मिलेगा। अन्य 45 लाख लोगों को आठ रुपये किलो आटा और दस रुपये किलो में चावल मुहैया कराया जाएगा। कुल मिलाकर रियासत की 95 फीसदी जनसंख्या को कवर किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इलेक्ट्रानिक आधार राशन ई-टिकट भी होगा शुरू

food safety act will applicable in February
पेपर आधारित राशन कार्ड प्रणाली को बदलकर इलेक्ट्रानिक आधार राशन ई-टिकट शुरू की जाएगी। अधिनियम लागू होने से फर्जी राशन कार्डों की समस्या का हल भी हो जाएगा।

इस अवसर पर बताया कि पांच फरवरी तक रियासत के 18 जिलों एएवाई, बीपीएल और एपीएल के राशन कार्ड जारी हो जाऐंगे और अन्य चार जिलों में दस फरवरी 2016 तक यह काम पूरा किया जाएगा। जम्मू में 25 फरवरी तथा अन्य जिलों में 15 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

राज्यपाल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि जो अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं, उनकी पहचान कर सम्मानित किया जाए। इस संबंध में राजभवन में विशेष समारोह का आयोजन भी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed