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Jammu News: तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में किया जागरूक
Tue, 27 May 2025 01:36 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Tue, 27 May 2025 01:36 AM IST
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परगवाल। सीमा क्षेत्र परगवाल में सोमवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाल ही में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया।
वीडीओ नवील हमदानी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में एडवोकेट तुषिता ने कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। इसके लिए जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, ऑडियो-विजुअल साक्ष्य को शामिल करने की अवधारणा को समझाया गया। वीडीओ नवील हमदानी ने भी तीन नए कानूनों के प्रमुख प्रावधान बताए। इस मौके पर रामस्वरूप शर्मा, गौरव सिंह, रमेश सिंह, गुरदयाल आदि मौजूद थे।
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कैप्शन 1
परगवाल में नए कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करते लोग। संवाद
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वीडीओ नवील हमदानी की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में एडवोकेट तुषिता ने कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीन नए आपराधिक कानूनों में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं।
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उन्होंने कहा कि इन कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। इसके लिए जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, ऑडियो-विजुअल साक्ष्य को शामिल करने की अवधारणा को समझाया गया। वीडीओ नवील हमदानी ने भी तीन नए कानूनों के प्रमुख प्रावधान बताए। इस मौके पर रामस्वरूप शर्मा, गौरव सिंह, रमेश सिंह, गुरदयाल आदि मौजूद थे।
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परगवाल में नए कानूनों के बारे में जानकारी हासिल करते लोग। संवाद