फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   e-traffic challans will start soon in jammu and kashmir

रियासत में ई ट्रैफिक चालान जल्द: डीजीपी

Sun, 03 Jan 2016 10:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sun, 03 Jan 2016 10:15 PM IST
विज्ञापन
e-traffic challans will start soon in jammu and kashmir

यदि आप सड़क पर ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो अब आपके घर के पते पर ट्रैफिक चालान पहुंचेगा। इसकी तैयारी ट्रैफिक पुलिस ने कर ली है। डीजीपी के राजेंद्रा कुमार के अनुसार रियासत में ई ट्रैफिक चालान जल्द पेश किया जाएगा।

विज्ञापन


देश के बड़े शहरों की तर्ज पर इसकी कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि रियासत के बड़े शहरों में बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की रिकार्डिंग के आधार पर नियम तोड़ने वाले चालक की पहचान की जाएगी।
विज्ञापन


विभाग के पास प्रत्येक वाहन का पूरा रिकार्ड होगा और वाहन नंबर के आधार पर चालान घर में पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, तीन बार यदि कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पकड़ा जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक बार लाइसेंस रद्द हुआ तो दूसरी बार बनना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस पर अकसर रिश्वत लेने की लगने वाली तोहमत भी समाप्त हो जाएगी। इसमें ट्रैफिक लाइटों का उल्लंघन, वाहन चलाते मोबाइल पर बातें करना, कार का सीट बेल्ट न बांधना आदि शामिल होगा।   


डीजीपी ने कहा कि अकसर देखा जाता है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले को अपराध बोध नहीं होता। वह 100-200 रुपये चालान भरकर निकल जाता है और दोबारा वही अपराध करता है। इसलिए विभाग चालान का जुर्माना बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि जुर्माने की भारी राशि की वजह से वह दोबारा अपराध न करे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed