{"_id":"f6d085b46198ae68665e2f7b6ea2c59c","slug":"defection-not-allowed-in-jammu-and-kashmir-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: सरकार बनाने में फंस सकता है यह पेंच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जम्मू-कश्मीर: सरकार बनाने में फंस सकता है यह पेंच
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Mon, 29 Dec 2014 05:51 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रियासत में किसी भी एक दल को बहुमत हासिल न होने और त्रिशंकु विधानसभा होने पर किसी भी दल के पास अपने संख्या बल बढ़ाने का अवसर नहीं है। जम्मू-कश्मीर के संविधान में अपना दलबदल विरोधी कानून है जो राष्ट्रीय दलबदल कानून से भिन्न है। यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों को पार्टी व्हिप को धता बताकर कदम उठाने से रोकता है।
विज्ञापन
देशभर में लागू दलबदल विरोधी कानून के तहत किसी पार्टी के कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से कम सदस्य विरोध करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन राज्य का कानून ज्यादा कठोर है।
विज्ञापन
रियासत के पूर्व एडवोकेट जनरल अल्ताफ नायक के अनुसार रियासत के दलबदल विरोधी कानून के तहत यदि पार्टी के तमाम विधायक भी पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।
विज्ञापन
इतना ही नहीं, दो दलों के विलय के दौरान भी यदि कोई एक या उससे सदस्य पार्टी व्हिप को अनदेखा कर अलग ग्रुप के रूप में काम करते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है।