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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने डल झील में जांच के आदेश जारी किए

Sun, 01 Nov 2015 02:36 PM IST
एजेंसी/श्रीनगर
एजेंसी/श्रीनगर Updated Sun, 01 Nov 2015 02:36 PM IST
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dal lake case HC orders conduct of inquiry

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर की डल झील के संरक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारियों द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

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हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कल आदेश जारी करते हुए कहा कि सतर्कता संगठन के आयुक्त झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा पद के दुरूपयोग, आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की विस्तृत जांच कराने के लिए संगठन के कम से कम दो से तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित करेंगे।
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मुख्य न्यायाधीश एन पाल वसंतकुमार और न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी की पीठ ने आयुक्त को 18 नवंबर तक जांच की प्रगति पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

वर्ष 2002 में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा के उन अधिकारियों को तुरंत 'संबद्ध' करने का निर्देश दिया जिनके क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माण हुआ। अदालत ने डल झील के आस पास के इन निर्माण को सील करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने पिछले सप्ताह प्रतिबंधित क्षेत्र में सात ऐसी इमारतों की सीलिंग का आदेश दिया था। निषिद्ध क्षेत्र के भीतर, 50 कमरे और चार बड़ी लॉबी, जिसमें 16,464 वर्ग फुट के एक निर्माणाधीन ढांचे को सील करने का आदेश दिया था।

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