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चोपड़ा हत्याकांड: सात अपारधियों को जमानत
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Sat, 17 Jan 2015 02:30 PM IST
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बहुचर्चित चोपड़ा हत्याकांड में आरोपी सात पारधी को प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि आरोपी महेश, रूसी, विक्की, भवानी सिंह, सिकंदर, नरिंदर और दिलीप के खिलाफ कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हैं।
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ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के अलावा उनसे स्पष्टीकरण लेने की मांग की गई थी। साथ ही परिस्थितियां सीआरपीसी की धारा 342 की व्याख्या की अपील की थी। अदालत ने कहा कि बिना सबूतों के इन परिस्थितियों में आरोपी से न तो पूछताछ की जा सकती है और न ही धारा 342 के तहत ऐसा करना किसी के क्षेत्राधिकार में है।
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अदालत ने कहा कि इन परिस्थितियों में सातों आरोपियों के बयान तिरस्कृत किए जाते हैं और उन्हें जमानत पर रिहा किया जा सकता है। सातों को 25 हजार रुपये की व्यक्तिगत जमानत पर रिहा किया जाए।
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प्रिंसिपल सेशन जज ने पाया कि जहां तक आरोपी नंजू, संग्राम पारधी, अजायब सिंह, पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर, नागर सिंह और राजिंदर सिंह की बात है, उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित अभियोगात्मक सामग्री नहीं है। इसलिए आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा 342 के तहत दर्ज किए गए।