फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   NO BAILS TO THE ACCUSES OF ATTEMPT TO MURDUR

हत्या के प्रयास के आरोपियों को जमानत नहीं

Sun, 27 Nov 2016 04:43 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू Updated Sun, 27 Nov 2016 04:43 PM IST
विज्ञापन
NO BAILS TO THE ACCUSES OF ATTEMPT TO MURDUR
सीजेएम ने खारिज की जमानत की अर्जी - फोटो : Demo Pic.

मुख्यदंडाधिकारी (सीजेएम) रियासी कमलेश पंडिता ने हत्या के प्रयास के आरोपी दर्शन कुमार और राहुल निवासी शपानू रियासी की जमानत की अर्जी को रद्द कर दिया। पुलिस केस अनुसार सभी आरोपियों ने पूरी साजिश के साथ मिलकर राहुल शर्मा की पत्नी पर हमला किया। उसकी पत्नी ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया और इस बीच उसकी कलाई को काटा गया।

विज्ञापन



पुलिस ने 12 नवंबर 2016 को मामला दर्ज किया। सीजेएम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और कहा प्रथम दृष्टया में राहुल शर्मा व सहयोग अपराधी ने महिला की कलाई को काट डाला। उस पर जान से मारने के लिए हमला किया गया। अभी तक महिला का बयान रिकार्ड नहीं किया गया है। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। स्कूल सर्टिफिकेट में महिला नाबालिग लग रही है।
विज्ञापन


आरोपी भी नाबालिग बताया गया है। तर्क व सबूतों के आधार पर पाया गया कि जिसने हमला किया वह नाबालिग है। हो सकता है कि वह अन्य अपराधियों से मिलकर अपराध के फील्ड में चला जाए। कोर्ट ने जमानत अर्जी रद् कर आरोपी को बाल आश्रम अंबफला या आरएस पुरा में शिफ्ट करने के आदेश दिए। आरोेपी को 6 दिसंबर को दोबारा पेश करने के आदेश दिए।  
विज्ञापन
विज्ञापन


  

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed