फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Life imprisonment for the murder of lawyer brother

वकील भाई की हत्या के आरोप में उम्रकैद

Mon, 22 Dec 2014 11:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 22 Dec 2014 11:29 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the murder of lawyer brother

वकील करण सिंह की हत्या के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे राज सिंह (तोप मन्हासां) को जम्मू के प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन की अदालत में उम्रकैद की सजा सुनाई है। अभियोजन केस के अनुसार चार अप्रैल 1999 को फ्लां मंडल पुलिस चौकी को सूचना मिली कि जमीन विवाद में राज सिंह ने सुबह लगभग 10.45 बजे हत्या के इरादे से अपने ही भाई करण सिंह पर हमला कर दिया।

विज्ञापन


थ्री नाट थ्री राइफल से चली गोली से करण सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान इलाके का ही राम लाल भी जख्मी हो गया। सूचन पाकर मौके पर पहुंची सतवारी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरपीसी की धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट 3/25 के तहत मामला दर्ज किया। जांच अधिकारी ने चश्मदीद गवाहों के बयान लेने और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
विज्ञापन


 
दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान के आधार पर प्रिंसिपल सेशन जज ने कहा कि वर्तमान केस में दोषी को उम्रकैद से कम सजा नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने उस पर धारा 302 के तहत छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले में दर्ज आर्म्स एक्ट 3/25 के तहत दोषी को तीन साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों ही सजाएं एकसाथ चलेंगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed