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बैंक लोन ठगी में तीन पर केस दर्ज
जेएनएफ/जम्मू
Updated Tue, 01 Nov 2016 11:00 PM IST
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क्राइम
- फोटो : Demo Pic
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क्राइम ब्रांच जम्मू ने जमीन के दस्तावेजों से धोखाधड़ी करने के आरोप में बाड़ी ब्राह्मणा के पटवारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
क्राइम ब्रांच केस अनुसार चौधरी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मोहम्मद शफी, बाड़ी ब्राह्मणा के पटवारी अजय अत्री निवासी त्रेठ तालाब तिलो, राम सरूप निवासी रानी तालाब डिगियाना ने धोखाधड़ी की है। इन लोगों ने जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा बताया और बैंक से करीब 30 लाख रुपये का लोन हासिल किया।
लोन लेने के बाद इस राशि को लौटाया नहीं गया। क्राइम ब्रांच जम्मू में केनरा बैंक बाड़ी ब्राह्मणा सांबा के सीनियर मैनेजर संदीप गुप्ता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि मोहम्मद शफी ने बैंक से संपर्क किया। बैंक से नकद उधार खाता खुलाया। जो 30 लाख रुपये अधिकतम राशि का था।
पांच लाख रुपये की नकद राशि लिमिट भी खुलवाई गई, जिसका 13.95 फीसदी वार्षिक ब्याज दिया जाना था। बैंक में ट्रेडिंग कंपनी का स्टाक, समैलपुर बाड़ी ब्राह्मणा स्थित एक कनाल जमीन, केएफसी के सामने दो दुकानों को गिरवी रखा गया। मोहम्मद शफी ने इस जमीन को दिखाया और बैंक के अधिकारियों ने भी इसका मूल्य तय किया।
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फरवरी 2015 को क्रेडिट कैश लिमिट जारी की गई। बैंक से राशि जारी की गई और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस जमीन के दस्तावेज पर रजामंदी जताई। लोन लेने के बाद मोहम्मद शफी ने बैंक की किस्तें नहीं दीं। खाता बंद हो गया और बैंक को 30 लाख रुपये का चूना लगा। केस में पाया गया मोहम्मद शफी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंक से धोखाधड़ी की है। इन आरोपियों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है।
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क्राइम ब्रांच केस अनुसार चौधरी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक मोहम्मद शफी, बाड़ी ब्राह्मणा के पटवारी अजय अत्री निवासी त्रेठ तालाब तिलो, राम सरूप निवासी रानी तालाब डिगियाना ने धोखाधड़ी की है। इन लोगों ने जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा बताया और बैंक से करीब 30 लाख रुपये का लोन हासिल किया।
लोन लेने के बाद इस राशि को लौटाया नहीं गया। क्राइम ब्रांच जम्मू में केनरा बैंक बाड़ी ब्राह्मणा सांबा के सीनियर मैनेजर संदीप गुप्ता ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि मोहम्मद शफी ने बैंक से संपर्क किया। बैंक से नकद उधार खाता खुलाया। जो 30 लाख रुपये अधिकतम राशि का था।
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पांच लाख रुपये की नकद राशि लिमिट भी खुलवाई गई, जिसका 13.95 फीसदी वार्षिक ब्याज दिया जाना था। बैंक में ट्रेडिंग कंपनी का स्टाक, समैलपुर बाड़ी ब्राह्मणा स्थित एक कनाल जमीन, केएफसी के सामने दो दुकानों को गिरवी रखा गया। मोहम्मद शफी ने इस जमीन को दिखाया और बैंक के अधिकारियों ने भी इसका मूल्य तय किया।
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फरवरी 2015 को क्रेडिट कैश लिमिट जारी की गई। बैंक से राशि जारी की गई और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने इस जमीन के दस्तावेज पर रजामंदी जताई। लोन लेने के बाद मोहम्मद शफी ने बैंक की किस्तें नहीं दीं। खाता बंद हो गया और बैंक को 30 लाख रुपये का चूना लगा। केस में पाया गया मोहम्मद शफी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंक से धोखाधड़ी की है। इन आरोपियों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है।