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दुष्कर्मी को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

Wed, 06 Aug 2014 12:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Wed, 06 Aug 2014 12:27 PM IST
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court sentenced to 10 years jail to rapist

पांच साल की बच्ची के अपहरण और उसके दुष्कर्म के मामले में ट्रायल का सामना कर रहे अखनूर निवासी अश्विनी कुमार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी संजीव गुप्ता ने दस साल की कठोर सजा सुनाई है।

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पुलिस केस के अनुसार 29 नवंबर, 2010 को बच्ची अपनी मां के साथ गांव बडयाल चक में एक शादी समारोह में गई थी। रात आठ बजे सभी बच्चे डांस आदि कर रहे थे। दोषी ने बच्ची को पास की दुकान से चाकलेट लेकर देने का लालच दिया।
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साथ ही कहा कि उसके पिता भी वहीं बैठे हैं। इसके बाद वह बच्ची को लेकर गांव के खेत में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने पर दोषी ने पहले डराया और उसके बाद उसे घर के पास छोड़ दिया।
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साथ ही धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे मार देगा। रात को डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उसे दर्द होने पर उसने अपनी मां को सारी बात बताई।

उसके बाद उसके अभिभावक अखनूर पुलिस स्टेशन पहुंचे और अश्विनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इस घचना पर क्या बोले जज

court sentenced to 10 years jail to rapist

पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी की और अदालत में चालान पेश किया। दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी संजीव गुप्ता ने कहा कि महिला के खिलाफ इस तरह के केस, खासकर छोटी बच्चियों के साथ, समाज के लिए घातक हैं।

तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए अदालत धारा 376 और 511 पर सात साल की कठोर सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाती है। इसके अलावा धारा 363 के तहत तीन साल की सजा और दो हजार जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा कि जुर्माने की राशि जमा होने पर इसमें से 20 हजार रुपये पीड़िता के परिवार को दी जाए।

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