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दो ठगों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत से इंकार

Tue, 16 Jun 2015 01:26 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Tue, 16 Jun 2015 01:26 AM IST
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court denies bail for fraudies

नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले दो ठगों तनवीर हुसैन और जाकिर हुसैन को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से जम्मू के प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन ने इंकार कर दिया। पुलिस केस के अनुसार 17 जनवरी 2015 को शिकायतकर्ता परमेश कुमार ने मीरां साहिब थाने में शिकायत दर्ज की कि वह मजालता तहसील का रहने वाला है। वर्ष 2012 में उनके पिता बीमार हो गए।

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कुछ लोगों ने उन्हें कोटली मियां फतेह स्थित एक पीर अब्दुल मजीद शाह के पास पिता को लेकर जाने की सलाह दी। वह अपने पिता को लेकर पीर के पास पहुंचे, जिन्होंने उन्हें कुछ सामान दिया। इसी दौरान पीर ने एक दिन उसे कहा कि रुपये खर्च करने पर उसे नौकरी मिल सकती है। पीर ने उसे दो लाख रुपये देने और नियुक्ति पत्र ले जाने को कहा। 5-6 माह बार अब्दुल मजीद उसके घर में आया और डेढ़ लाख रुपये में नियुक्ति पत्र ले जाने को कहा। इसके बाद उसने डेढ़ लाख रुपये दे दिए, लेकिन आज तक उसे नौकरी नहीं मिली।
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आरोप है कि मजीद ने अन्य लोगोें के साथ भी ऐसी ही धोखाधड़ी की। 16 जनवरी, 2015 को शिकायतकर्ता जब मजीद के घर रुपये मांगने गया तो उसने और उसके बेटे ने हथियारों के साथ हमला कर दिया। किसी तरह वह जान बचाकर भागा। मीरां साहिब पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरपीसी की धारा 420, 504, 506 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच अधिकारी ने पाया कि मजीद नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 42 लोगों को ठग चुका है।
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इस रैकेट में अब्दुल शेख, मोहम्मद असलम भट, मोहम्मद यासीन, गुलाम मोहिउद्दीन, बशीर अहमद भट और मुनीर अहमद भी शामिल हैं। अब्दुल मजीद शाह, जाकिर हुसैन शाह और तनवीर हुसैन ने अंतरिम जमानत ले ली है और वह जांच में शामिल नहीं हो रहे। आरोपी से हथियार और राशि बरामद की जानी है। प्रिंसिपल सेशन जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि अपराध को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ

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