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हेराफेरी के आरोप में फंसे 'बोस' के चेयरमैन

Wed, 30 Sep 2015 10:58 PM IST
अमृतपाल सिंह बाली/अमर उजाला, श्रीनगर
अमृतपाल सिंह बाली/अमर उजाला, श्रीनगर Updated Wed, 30 Sep 2015 10:58 PM IST
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case file against jammu kashmir bose chairman

राज्य सतर्कता संगठन कश्मीर ने बुधवार को कथित तौर पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए स्कूली शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एक औपचारिक मामला दर्ज किया।

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संगठन द्वारा जारी बयान के अनुसार सतर्कता संगठन द्वारा बुधवार को पीसी अधिनियम एसवीटी 2006 के तहत धारा 5(2) और आरपीसी की धारा 420,467,471 और 120-क के अंतर्गत एफआईआर 41/2015 दर्ज की गई।
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यह मामला जेके बोस के पूर्व चेयरमैन शेख बशीर अहमद, उस समय के डिप्टी सेक्ट्री हनीफ, जॉइंट सेक्ट्री रूफ अहमद, उस समय के हेड असिस्टेंट मंज़ूर अहमद, सेक्शन अफसर सतनाम सिंह, उस समय के सीनियर असिस्टेंट एस्टेट विंग शेख मुश्ताक़ अहमद और ठेकेदार फारूक अहमद कावूसा के खिलाफ सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज किया गया है।
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गौरतलब है कि मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि सेशन नवंबर-दिसंबर के कश्मीर डिवीजन के 12वी कक्षा के वर्ष 2012 के रेगुलर परीक्षा के दौरान बोस के अधिकारियों द्वारा गोपनीय सामग्री बांटने के लिए गर-मौजूदा वाहनो के एवज़ में सरकारी ख़ज़ाने से बिल निकाले थे। जिन गाडि़यों के नंबर दिए गए थे वो टैक्सी के नहीं ऑटोरिक्शा, वैगन-आर, स्कूटर आदि के थे।

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