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नाबालिग के अपहरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 23 Aug 2014 08:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 23 Aug 2014 08:22 PM IST
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accused denied bail for kidnapping

शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण करने वाले तीन आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंड अधिकारी महानपुर राजकुमार ललहाल ने रद्द कर दिया है।

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चार दिन पहले आरोपी ने जमानत अर्जी कोर्ट में दी थी, जिसको शनिवार को रद्द कर दिया गया। अब अन्य दो आरोपियों के साथ तीसरे आरोपी को भी हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस से गहन जांच के लिए कहा गया है।
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अभियोजन पक्ष के अधिकारी राकेश संबयाल ने बताया कि 25 जुलाई को लुडेरा के रहने वाले तीन युवकों जुल्फकार अली, खालिद हुसैन और इश्तियाक अहमद ने नाबालिग के घर जाकर उसे शादी का झांसा दिया और उसे कई दिनों तक उधमपुर में घुमाते रहे।
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खालिद हुसैन की वैन को अपहरण के लिए इस्तेमाल में लाया गया था। 31 जुलाई को नाबालिग को हटली मोड़ क्षेत्र से बरामद किया गया था और उसी दिन आरोपपत्र भी दाखिल किया गया था। इसके बाद तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 366, 376, 382, 109 के तहत मामला दर्ज किया गया था।


कुछ दिन पहले ही खालिद हुसैन ने जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे शनिवार को न्यायिक दंड अधिकारी ने यह कहकर रद्द कर दिया कि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों को सजा न देने से समाज में नकारात्मक संदेश जाएगा।

इसके साथ ही अब खालिद हुसैन को भी हिरासत में ले लिया गया है। तीनों से अब पूछताछ करने से आदेश जारी किए गए हैं।

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