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कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
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श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने पत्रकार और स्तंभकार गौहर नजीर गिलानी के खिलाफ वीरवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने शोपियां थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि वह गिलानी को गिरफ्तार कर 19 फरवरी को अदालत के समक्ष पेश करें।
अदालत का कहना है कि इस साल की शुरुआत में उनके पैतृक गांव अम्शीपोरा में आतंकवादियों द्वारा गोली मारे गए एक पुलिस कर्मी शब्बीर अहमद वागे पर हमले के बाद उनके द्वारा दिए गए कथित बयान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
आरोप है कि गिलानी ने घटना के तुंरंत बाद अपने सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी प्रसारित की जिससे घायल और अन्य व्यक्तियों की जान को खतरा हो सकता है।
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अदालत का कहना है कि इस साल की शुरुआत में उनके पैतृक गांव अम्शीपोरा में आतंकवादियों द्वारा गोली मारे गए एक पुलिस कर्मी शब्बीर अहमद वागे पर हमले के बाद उनके द्वारा दिए गए कथित बयान के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
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आरोप है कि गिलानी ने घटना के तुंरंत बाद अपने सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी प्रसारित की जिससे घायल और अन्य व्यक्तियों की जान को खतरा हो सकता है।