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जम्मूः रियासी जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की

Thu, 03 Sep 2020 01:09 AM IST
जेएनएफ, जम्मू Published by: जम्मू और कश्मीर ब्यूरो Updated Thu, 03 Sep 2020 01:09 AM IST
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Reasi district court rejects bail application of rape accused in Jammu division
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

जम्मू संभाग में रियासी जिला कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले मुकेश गुप्ता पर केस दर्ज है। मामला वर्ष 2018 का है। पीड़िता ने दिल्ली के पहाड़गंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले को जांच के लिए कटरा पुलिस थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी।

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केस के मुताबिक आरोपी की पीड़िता से जान पहचान होने के बाद वह उसके घर आने-जाने लगा, इसके बाद वे साथ मसूरी गए। यहां पर आरोपी ने पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं और वीडियो भी बनाया।
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इसके बाद वह पीड़िता पर शादी का दबाव बनाने लगा। मना करने पर वह ब्लैकमेल करता रहा और कई बार दुष्कर्म किया। जिला जज कमलेश पंडिता ने कहा कि दुष्कर्म जैसे अपराध की समाज में कोई जगह नहीं है। यह एक संगीन अपराध है। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती।

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