फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court, wrong case, bail, love

Jammu News: प्यार, शिकायत और फिर शादी... युवती ने अदालत में कहा- दबाव में दर्ज कराई थी एफआईआर, जवान को जमानत

विज्ञापन
court, wrong case, bail, love
जम्मू। हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में सेना के जवान को अग्रिम जमानत दी है। यह राहत तब मिली जब शिकायतकर्ता युवती ने बयान दिया कि वह आरोपी से प्रेम करती थी और दबाव में आकर एफआईआर दर्ज कराई थी।
विज्ञापन


महिला थाना कठुआ में दर्ज एफआईआर में युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने तीन साल तक संबंध बनाए, अश्लील वीडियो दिखाए और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। इसके आधार पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ। जांच के दौरान नया मोड़ आया। युवती ने एसएसपी को दिए आवेदन में कहा कि उसकी शिकायत सही तथ्यों पर आधारित नहीं थी और रिश्तेदारों व पुलिस अधिकारियों के दबाव में एफआईआर कराई थी। बाद में अदालत में हलफनामा देकर बताया कि वह बालिग हो चुकी है और आरोपी से शादी कर चुकी है।
विज्ञापन






मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश सेखरी के सामने दर्ज बयान में युवती ने कहा कि तीन साल से आरोपी से प्रेम करती थी और अब साथ ही रहना चाहती है। कुछ समय तक आरोपी के फोन नहीं उठाने पर लगा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
विज्ञापन
विज्ञापन



हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता आरोपी के साथ रहना चाहती है और उसे जमानत दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अदालत ने आरोपी को अग्रिम जमानत देते हुए निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में उसे 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed