फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court slams govt over bad roads

खस्ताहाल सड़कों पर कोर्ट ने सरकार को फटकारा

Mon, 13 Jul 2015 10:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू Updated Mon, 13 Jul 2015 10:27 PM IST
विज्ञापन
court slams govt over bad roads

राज्य की सड़कों की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और अन्य को इस संदर्भ में चार हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसमें जवाब दिया जाएगा कि सड़कों की हालत ऐसी क्यों है। कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के हाईकोर्ट के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस जनक राज कोतवाल वाली खंडपीठ ने सोमवार को इसके निर्देश दिए।

विज्ञापन


मुख्य सचिव के साथ लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव, दोनों संभागों के मंडलायुक्तों, जम्मू और श्रीनगर के नगर निगम आयुक्तों और पीएचई के आयुक्त सचिव से भी जवाब मांगा गया है। एडवोकेट जसविंदर सिंह की ओर से कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसमें उन्होंने कहा कि राज्य की सड़कों की हालत काफी खराब है। इनमें ग्रामीण इलाकों की सड़कें ज्यादा खराब हैं। सड़कों पर जगह-जगह गढ्ढे पड़े हुए हैं। इनको सही तरह से लेबल नहीं किया गया और न सही तरह से बनाया गया है।
विज्ञापन


मौजूदा सड़कों में न तो फुटपाथ बनाए गए हैं। सड़कों की दयनीय हालत का लाभ उठाकर अतिक्रमण किया गया है। सड़कों की मरम्मत और निर्माण में सही तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसकी वजह से इनकी यह हालत हो चुकी है, जबकि सही सामग्री भी इस्तेमाल नहीं की गई। ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि सड़कों की हालत ऐसी क्यों है। खंडपीठ ने चार हफ्तों के भीतर इसे लेकर जवाब देने के निर्देश जारी किए हैं। जेएनएफ

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed