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Jammu News: चेक बाउंस मामले में बडगाम निवासी को अदालत ने सुनाई सज़ा

Fri, 12 Sep 2025 02:20 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Fri, 12 Sep 2025 02:20 AM IST
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Court sentenced Budgam resident in check bounce case
श्रीनगर। यहां की एक अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बडगाम निवासी मोहम्मद मकबूल वानी को दोषी ठहराया है और उसे एक साल के साधारण कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है।
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श्रीनगर के चतुर्थ अतिरिक्त मुंसिफ (प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट) अदनान मंज़ूर नक्शबंदी की अदालत ने 3 सितंबर को फैसला सुनाया जिसमें वानी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत एक वैध ऋण चुकाने के लिए एक अनादरित चेक जारी करने का दोषी पाया गया। अदालत के फैसले के अनुसार वानी ने मामले के शिकायतकर्ता डॉ. गौहर अहमद भट को चेक जारी किया था। हालांकि अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया। भुगतान की मांग वाला एक औपचारिक कानूनी नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, वानी निर्धारित 15 दिनों की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा जिसके कारण कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। अदालत ने वानी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 6.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें चेक की तारीख से पूरी वसूली तक 6% वार्षिक ब्याज की गणना की जाएगी। महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357(1) का हवाला दिया और आर. विजयन बनाम बेबी एवं अन्य (2011) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया जिसमें निर्देश दिया गया था कि पूरी जुर्माना राशि, अर्जित ब्याज सहित, शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि वानी पहले ही 1.40 लाख की आंशिक राशि का भुगतान कर चुका था, जिसे कुल जुर्माने की राशि में विधिवत समायोजित किया गया था। फैसले के अनुसार, शेष जुर्माना न चुकाने की स्थिति में वानी को छह महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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