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जमीन के सौदे में धोखाधड़ी : कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश

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विजयपुर के थाना प्रभारी को मामले की जांच का जिम्मा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा स्मृति शर्मा ने विजयपुर के थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
मामला दीपक सिंह जम्वाल निवासी ओल्ड रिहाड़ी, जम्मू की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि अगस्त 2021 में उसने आरोपी जावेद अहमद निवासी विजयपुर से 15 मरला भूमि खरीदने के लिए समझौता किया था। तय सौदे के अनुसार कुल राशि 14.50 लाख रुपये निर्धारित हुई थी। इसमें 13.50 लाख रुपये शिकायतकर्ता की ओर से आरोपी को अग्रिम रूप से अदा किए गए। शिकायत के अनुसार समझौते के बाद कई महीनों तक आरोपी ने बिक्री विलेख का पंजीकरण नहीं कराया। बार-बार आग्रह के बावजूद आरोपी टालमटोल करता रहा और अंततः न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही राशि लौटाई। आरोप है कि शिकायतकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।
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शिकायतकर्ता ने पहले थाना विजयपुर और बाद में एसएसपी सांबा के समक्ष भी आवेदन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। अदालत के निर्देश पर पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में यह सामने आया कि प्रथम दृष्टया आरोपी की मंशा शुरू से ही बेईमान प्रतीत होती है। मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस रिपोर्ट में भी माना गया कि आरोपी ने समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने शिकायत, संलग्न दस्तावेजों और पुलिस रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत संज्ञेय अपराध बनता है। इसकी विधिवत जांच आवश्यक है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पूर्व में दी गई शिकायतों के निस्तारण के संबंध में पुलिस रिकॉर्ड में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना विजयपुर को एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार जांच करने के आदेश दिए। साथ ही आदेश की प्रति संबंधित थाना को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
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