फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: युवक की हत्या में दोषी दो लोगों को उम्रकैद, अगवा कर एक करोड़ की मांगी थी फिरौती

विज्ञापन
court news
- पुलवामा की अदालत ने सुनाया फैसला, पांपोर में 2011 में हुई थी युवक की हत्या
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। पुलवामा की अदालत ने पांपोर में 2011 में 21 वर्षीय युवक की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। शनिवार को 11 साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश नासिर अहमद डार ने यूनिस अहमद डार और जावेद अहमद भट निवासी नौगाम को युवक कालीम कादरी की हत्या का दोषी ठहराया। इन लोगों ने एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी।
अदालत ने दोषियों को 302 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 364 आरपीसी के तहत अपहरण के लिए सात वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को 387 आरपीसी के तहत फिरौती के लिए पांच वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। हत्या के वक्त युवक की उम्र करीब 21 वर्ष थी और वह पढ़ाई कर रहा था। माता-पिता का इकलौता बेटा था। अदालत ने कहा, युवक के माता-पिता पीड़ित हैं। किसी भी मुआवजे से हुए नुकसान की मरम्मत नहीं की जा सकती है। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें मुआवजे को न्यायसंगत सजा का एक अभिन्न अंग माना गया है।
विज्ञापन

इस मामले में दोषी पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं और लंबे समय तक कारावास का उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी स्थिति में, दोषियों को पीड़ित को जुर्माना या मुआवजा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा तैयार की गई पीड़ित मुआवजा योजना, 2013 के तहत पीड़ित को मुआवजा दिया जा सकता है। अदालत ने कहा, घटना 28 अक्तूबर 2011 को हुई थी। सदस्य सचिव जेएंडके लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रुपये की राशि जारी करेंगे। मृतक के माता-पिता को मुआवजे के रूप में 3.00 लाख रुपए दिए जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed