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Jammu News: प्री एग्जाम में पास, मेंस में फेल, फिर इंटरव्यू में अनुपस्थित बता किया चयन प्रक्रिया से बाहर
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- अभ्यर्थी ने खटखटाया कैट का दरवाजा, फिर से साक्षात्कार कराने का आदेश
- जेकेपीएससी को सारी प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को एक अभ्यर्थी का फिर से साक्षात्कार कराने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी ने आयोग की ओर से आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी को पास घोषित किया गया, लेकिन मेंस में फेल कर दिया गया। इससे अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सकी। साक्षात्कार के बाद आयोग की ओर से जारी सूची में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अनुपस्थित दिखाकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
जम्मू शहर के गंग्याल इलाके की रहने वाली देवयानी सूरी ने कैट में आवेदन दायर कर जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिए खुद का साक्षात्कार करवाने और अपने लिए एक पद आरक्षित रखने की मांग की थी। देवयानी ने कैट को बताया कि 13 अप्रैल, 2023 को जारी अधिसूचना के बाद उसने परीक्षा के लिए आवदेन किया। इसके बाद आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में उसे उत्तीर्ण और मेंस में फेल घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने मान लिया कि वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गई है। कुछ दिन बाद आयोग की ओर से सूची जारी की गई। इसमें साक्षात्कार में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया। इस सूची के साथ एक और सूची जारी की गई, जिसमें आवेदक (देवयानी) को साक्षात्कार की प्रक्रिया में अनुपस्थित दिखाया गया।
फैसला सुनाते हुए कैट के न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा ने कहा कि इस मामले में आवेदक की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसके करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसी के साथ कैट ने जेकेपीएससी को आवेदक का फिर से साक्षात्कार लेने और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर उसका नाम नियुक्ति के लिए सुझाने का आदेश दिया है। कैट ने सारी प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।
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- जेकेपीएससी को सारी प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (जेकेपीएससी) को एक अभ्यर्थी का फिर से साक्षात्कार कराने का आदेश दिया है। अभ्यर्थी ने आयोग की ओर से आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी को पास घोषित किया गया, लेकिन मेंस में फेल कर दिया गया। इससे अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सकी। साक्षात्कार के बाद आयोग की ओर से जारी सूची में अभ्यर्थी को साक्षात्कार में अनुपस्थित दिखाकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
जम्मू शहर के गंग्याल इलाके की रहने वाली देवयानी सूरी ने कैट में आवेदन दायर कर जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के लिए खुद का साक्षात्कार करवाने और अपने लिए एक पद आरक्षित रखने की मांग की थी। देवयानी ने कैट को बताया कि 13 अप्रैल, 2023 को जारी अधिसूचना के बाद उसने परीक्षा के लिए आवदेन किया। इसके बाद आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में उसे उत्तीर्ण और मेंस में फेल घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसने मान लिया कि वह चयन प्रक्रिया से बाहर हो गई है। कुछ दिन बाद आयोग की ओर से सूची जारी की गई। इसमें साक्षात्कार में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया गया। इस सूची के साथ एक और सूची जारी की गई, जिसमें आवेदक (देवयानी) को साक्षात्कार की प्रक्रिया में अनुपस्थित दिखाया गया।
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फैसला सुनाते हुए कैट के न्यायिक सदस्य राजिंदर सिंह डोगरा ने कहा कि इस मामले में आवेदक की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसके करियर को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इसी के साथ कैट ने जेकेपीएससी को आवेदक का फिर से साक्षात्कार लेने और साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर उसका नाम नियुक्ति के लिए सुझाने का आदेश दिया है। कैट ने सारी प्रक्रिया आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।
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