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Jammu News: दस साल बड़ी थी प्रेमिका, दूसरी जगह नहीं करने देती थी शादी, कर दी हत्या
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा ने आरोपी की जमानत अर्जी की खारिज
जम्मू। हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अमरजीत सिंह ने आरोपी दविंदर कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2016 में सुषमा देवी का शव चिनाब किनारे मिला था, जिसकी घर से लापता होने की शिकायत डोडा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। हत्या का आरोप दविंदर पर है। जांच में पता चला कि आरोपी के सुषमा देवी के साथ अवैध संबंध थे, जो उससे दस वर्ष बड़ी थी। वर्ष 2013 में जब दविंदर की सगाई हुई तो सुषमा ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सगाई टूट गई। 2016 में दोबारा सगाई हुई तो युवती ने फिर से इस पर आपत्ति जताई। सुषमा के इस आचरण पर दविंदर भड़क गया और उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही। आरोप है कि चार जून, 2016 को आरोपी ने सुषमा को चिनाब किनारे बुलाया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसे रात तक अपने साथ रहने के लिए मनाया। अंधेरा होते ही वह उसके साथ चिनाब किनारे टहलने के लिए निकल गया। जहां उसने सुषमा का चुन्नी से गला घोंट दिया। साथ ही उसका मोबाइल फोन और पर्स चिनाब में फेंक दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अमरजीत सिंह लंगेह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है। अदालत याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ
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जम्मू। हत्या मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अमरजीत सिंह ने आरोपी दविंदर कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। वर्ष 2016 में सुषमा देवी का शव चिनाब किनारे मिला था, जिसकी घर से लापता होने की शिकायत डोडा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। हत्या का आरोप दविंदर पर है। जांच में पता चला कि आरोपी के सुषमा देवी के साथ अवैध संबंध थे, जो उससे दस वर्ष बड़ी थी। वर्ष 2013 में जब दविंदर की सगाई हुई तो सुषमा ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सगाई टूट गई। 2016 में दोबारा सगाई हुई तो युवती ने फिर से इस पर आपत्ति जताई। सुषमा के इस आचरण पर दविंदर भड़क गया और उसने रिश्ता खत्म करने की बात कही। आरोप है कि चार जून, 2016 को आरोपी ने सुषमा को चिनाब किनारे बुलाया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही उसे रात तक अपने साथ रहने के लिए मनाया। अंधेरा होते ही वह उसके साथ चिनाब किनारे टहलने के लिए निकल गया। जहां उसने सुषमा का चुन्नी से गला घोंट दिया। साथ ही उसका मोबाइल फोन और पर्स चिनाब में फेंक दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डोडा अमरजीत सिंह लंगेह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामले की सुनवाई अंतिम चरण में है। अदालत याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ