अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संजय कुमार उर्फ संजू पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया
जम्मू/उधमपुर। भतीजी से दुष्कर्म मामले में दोषी चाचा को अदालत ने 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश उधमपुर दिनेश गुप्ता ने वीरवार को आरोपी संजय कुमार उर्फ संजू को सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वर्ष, 2017 में आरोपी ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षाें की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में अपराधियों को सजा न मिलने से अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। न्याय की साख कमजोर हो रही है, इसलिए उचित दंड देना वह तरीका है, जिससे अदालत अपराधी के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती है। न्याय की मांग है कि अदालतों को अपराध के अनुरूप सजा देनी चाहिए, ताकि अदालतें अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा दर्शा सकें। न्यायालय को उचित दंड देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को, बल्कि अपराध के पीड़ित और समग्र समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लिहाजा यह एक गंभीर अपराध है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। अदालत ने आदेश दिया कि धारा 376 आरपीसी के तहत दोषी को 14 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाता है। जुर्माना ने भरने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की रकम वसूल होने पर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जेएनएफ