फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Court News in Jammu

सहमति से शारीरिक संबंध बाद में अपराध नहीं : कोर्ट

Wed, 28 May 2025 02:02 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Wed, 28 May 2025 02:02 AM IST
विज्ञापन
Court News in Jammu
जम्मू। जम्मू स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को बरी कर दिया और कहा कि सहमति से बने संबंध बाद में अपराध नहीं माने जा सकते।
विज्ञापन

युवक पर आरोप था कि उसने विवाह का झूठा वादा कर युवती से शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। यह फैसला न्यायाधीश अमरजीत सिंह लंगेह ने सुनाया है।
महिला थाना जम्मू में 11 जनवरी, 2019 को एक शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायत के आधार पर पहले जांच हुई। इसके बाद अजय कुमार के विरुद्ध बिश्नाह पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ।
आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और गर्भपात से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया गया। हालांकि, गर्भपात की धारा बाद में हटा दी गई और मुकदमा केवल दुष्कर्म के आरोप पर चला।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान युवती ने अपनी बयान में कहा कि वर्ष 2014 में दोनों परिवारों की सहमति से उसकी सगाई हुई थी।
2017 में आरोपी अजय ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद में युवती की सगाई किसी और से हो गई। युवती ने कहा कि 2018 में आरोपी ने उसे अपनी भाभी के घर बुलाया और वहां कथित तौर पर शारीरिक संबंध बनाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि युवती 28 वर्षीय है और पढ़ी-लिखी है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इतनी सरल और असहाय थी कि मना करने के बावजूद आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए।

अदालत ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने महिला थाने में दर्ज शिकायत में कहीं भी यौन शोषण का जिक्र नहीं किया था, लेकिन एक महीने बाद अपनी बात बदल दी।
अदालत ने कहा कि यह मामला इस बात का उदाहरण है कि जब सहमति से बने संबंधों में दरार आती है तो उन्हें अपराध का रूप देकर आपराधिक कानून का सहारा लिया जाता है। ऐसा करना न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed