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देविका पुल ढहने के मामले में पूर्व अधिकारियों पर आरोप तय

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जम्मू। उत्तर वाहनी में देविका पुल ढहने के मामले में एंटी करप्शन कोर्ट ने पूर्व जेकेपीसीसी मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर दिलीप थुस्सु और हरकेवल सिंह पर आरोप तय किए हैं।
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17 पिलर वाला यह पुल घटिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण ढह गया था। 2011 में यह पुल बनाया गया था। विशेष जज रितेश दुबे ने वीरवार को इस मामले पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि जांच से पता चलता है कि पुल का निर्माण जेकेपीसीसी द्वारा करवाया गया। मौके पर निरीक्षण और जांच से पता चला कि पुल के निर्माण में जांच की बुनियादी और अनिवार्य आवश्यकता, पुल नींव की जांच, एफबीआई जल विज्ञान, मिट्टी की असर क्षमता और नदी के निर्वहन को डिजाइन से पहले पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया था। इसकी वजह से यह पुल टूट गया।
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वरिष्ठता सूची दोबारा बनाने के आदेश
उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नए सिरे से बनाने का आदेश दिया है। वीरवार को न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और संजय धर की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। इसमें 2010 की ग्रेडेशन सूची को रद्द कर दिया गया। साथ ही रजिस्ट्रार जनरल को नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया। इससे पहले दोनों तरफ की दलीलें सुनी गईं।
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