फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court

चौआदी में भूमि विवाद पर हत्या के पांच दोषियों को आजीवन कारावास

विज्ञापन
court
जम्मू। भूमि विवाद को लेकर चौआदी में हत्या के मामले में द्वितीय अतिरिक्त सेशन जज राजेंद्र सपरू जम्मू ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें बशीर अहमद, अब्दुल मजीद, जावेद अहमद, मोहम्मद शफी, रशीद मोहम्मद सभी निवासी चौआदी शामिल हैं।
विज्ञापन

24 अगस्त, 2009 को पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपियों ने भूमि विवाद के चलते एक घर के सदस्यों पर हमला कर दिया। आरोपी कार में आए जिनके पास बंदूकें और कुल्हाड़ी थी। इस दौरान गोली लगने से शमसदीन व एक अन्य घायल हो गए। पुलिस ने आरपीसी की धारा 307, 452, 147, 323 के तहत मामला दर्ज किया। घायलों को जीएमसी में भर्ती किया गया। इस दौरान घायल शमसद्दीन की मौत हो गई।
विज्ञापन

अदालत ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माने की सजा भी सुनाई। बशीर अहमद को धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 307, 149 आरपीसी के तहत अपराध करने के लिए सात साल के लिए कठोर कारावास और 10,000 जुर्माना की सजा भुगतनी होगी। दोषियों अब्दुल मजीद, जावेद अहमद और मोहम्मद शफी को अपराध के लिए धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी मोहम्मद रशिद को धारा 302, 149 आरपीसी के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed