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जेडीए पर हाईकोर्ट ने 10 हजार जुर्माना लगाया

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जम्मू। निक्की तवी हिंसा मामले में हाईकोर्ट ने जेडीए पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दो हफ्ते में यह पैसे एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा कराने होंगे। शुक्रवार को चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। 18 दिसंबर 2019 को हाईकोर्ट ने जेडीए को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। जेडीए को यह भी कहा गया है कि स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का यह अंतिम अवसर होगा लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर 2019 को इस मामले की जांच करने वाले द्वितीय अतिरिक्त जिला जज विरेंद्र भाऊ की ओर से पेश की गई रिपोर्ट की समीक्षा की। रिपोर्ट में बताया गया कि जेडीए के उप चेयरमैन ने जो दावा किया है, वो जिला उपायुक्त सुषमा चौहान के बयानों से मेल नहीं खाता। जिला उपायुक्त के बयान जेडीए के उप चेयरमैन के दावे का खंडन करते हैं। उपायुक्त का कहना था कि खसरा नंबर 235 जेडीए को ट्रांसफर की गई थी, जिसकी देखरेख जेडीए को करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इस पर कोई अतिक्रमण है या कोई चल रहा है तो उसे जेडीए को हटवाना है। हाईकोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि वह इस मामले को देखे। शुक्रवार को इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने महसूस किया कि अब तक जेडीए की ओर से इसे लेकर जवाब नहीं दिया गया है। जिसके बाद जेडीए को दस हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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