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कोर्ट ने सरकार को मानवाधिकार आयोग गठन के निर्देश दिए

Tue, 15 Sep 2015 09:46 PM IST
अमृतपाल सिंह बाली/अमर उजाला, श्रीनगर
अमृतपाल सिंह बाली/अमर उजाला, श्रीनगर Updated Tue, 15 Sep 2015 09:46 PM IST
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court directed jammu kashmir government constituted Human Rights Commission

उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस कुमार वसंत पाटिल और न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) का गठन करने के निर्देश जारी किए।

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एमएम शुजा के माध्यम से जम्मू-कश्मीर पीपुल्स फोरम की ओर से दायर एक जनहित याचिका के बाद अदालत की ओर से यह दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

याचिकाकर्ता के वकील नदीम कादरी की दलीलों के दौरान एडवोकेट जनरल जहांगीर इकबाल ने अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री, स्पीकर, अध्यक्ष विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के नेता मिलकर अध्यक्ष राज्य जवाबदेही आयोग (एसएसी) के नाम को अंतिम रूप देने के लिए 17 सितंबर को मिलने का कार्यक्रम है।
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इसके बाद तुरंत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि समिति की बैठक बुलाने के लिए सभी कदम लिए जा चुके हैं।

एसएसी के अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए बैठक 17 सितंबर को तय की गई है और उसके तुरंत बाद एसएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी बैठक बुलाई जाएगी।

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