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सुबूतों के अभाव में सात हत्या आरोपी बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Wed, 17 Jun 2015 12:52 AM IST
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प्रिंसिपल सेशन जज ने हत्या के आरोप से सात लोगों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपियों में चंद्रकांत, विक्रम सिंह, जसबीर सिंह, विजय कुमार, गणेश कुमार, सुरेंद्र सिंह और राकेश कुमार शामिल हैं, जो हत्या के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे थे। मामला 26 फरवरी, 2012 का है। पुलिस केस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हुसैन ने मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती राकेश कुमार की स्टेटमेंट ली।
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इसमें राकेश कुमार ने बताया कि वह अपने दोस्त शमशेर सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ बाबा पैहड़ में दर्शन करने के लिए गए। लौटते वक्त जब कट्टल बटाल के बस स्टैंड के पास पहुंचे तो यहां अन्य दर्शन कर लौटे करीब 20 लोगों ने शमशेर पर टोकों और अन्य तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। उसने बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसे भी पीट दिया। बताया कि हमलावरों ने शमशेर को जमीन पर पटक दिया और पत्थरों से मारा।
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राकेश ने पुलिस को बताया कि वह किसी को नहीं जानता, लेकिन सब जम्मू के लग रहे थे न कि कट्टल बटाल के। इस घटना में शमशेर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने नगरोटा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया। तब से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को प्रिंसिपल सेशन जज आरएस जैन ने आरोपियों के वकील सुनील सेठी और एसडीएस सैनी की दलीलें सुनीं और प्रोसीक्यूशन की भी।
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दोनों की दलीलें सुनने के बाद जज ने महसूस किया प्रोसीक्यूशन आरोपियों के खिलाफ वे सुबूत पेश नहीं कर पाए, जो आरोपों को साबित करने में काफी हों। इसलिए आरोपियों को बरी किया जाता है। जेएनएफ