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Class 4 Recruitment Scam: शिक्षा विभाग में 34 के चयन में फर्जीवाड़ा, सीईओ समेत 37 पर आरोप तय

Fri, 10 Feb 2023 12:59 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Fri, 10 Feb 2023 12:59 AM IST
सार

चार्जशीट के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू की ओर से शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन सूची जारी की गई थी। सूची जारी होते ही कई आवेदकों ने सवाल उठाए।

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Class 4 Recruitment Scam in Education Department jk charges framed against 37 including ceo
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मी नियुक्ति घोटाले में तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी (सीईओ) तरसेम लाल समेत 37 के खिलाफ विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। नब्बे आवेदकों की चयन सूची में 34 का चयन फर्जीवाड़ा कर किया गया। इनमें कई चयनित युवाओं ने आवेदन नहीं किया था। कई आवेदकों के अंकों को अधिक दर्शा दिया गया। और तो और साक्षात्कार में शामिल होने वाले आवेदक भी चुन लिए गए।

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चार्जशीट के अनुसार मुख्य शिक्षा अधिकारी जम्मू की ओर से शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की चयन सूची जारी की गई थी। सूची जारी होते ही कई आवेदकों ने सवाल उठाए। विजिलेंस आर्गनाइजेशन जम्मू ने शिकायत मिलने पर छानबीन शुरू की। औचक निरीक्षण के दौरान विजिलेंस टीम ने फर्जीवाड़े के सुबूत जुटा लिए। जांच के दौरान पाया गया कि 90 चयनित युवाओं में से 34 का चयन फर्जीवाड़ा किया गया है।
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 पिछले दरवाजे से की गईं इन नियुक्तियों को सीईओ व अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया गया। हैरत की बात है कि 15 चयनित युवाओं ने आवेदन भी नहीं किया था। इसी तरह से आवेदकों ने 13 आवेदकों के अंकों को फर्जीवाड़ा कर बढ़ा दिया गया ताकि वह मेरिट में आ सकें। छह चयनित आवेदक ऐसे पाए गए जिन्हें इंटरव्यू में कम अंक दिए गए थे, इसके बावजूद वह मेरिट में शामिल कर लिए गए। कुछ ऐसे आवेदक भी थे, जो साक्षात्कार परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए, फिर भी उनका चयन कर लिया गया।
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जांच में पता चला कि चयन प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर साजिश के तहत काम किया। भर्ती घोटाले को कैसे अंजाम देना है, यह पहले ही तय कर लिया गया था। इस पर विजिलेंस ने जेएंडके पीसी एक्ट की धारा 5(1)(डी) और आरपीसी की धारा 120-बी, 466, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की।


आरोप पत्र पढ़ने के बाद एंटी करप्शन स्पेशल जज जम्मू ताहिर खुर्शीद रैना ने कहा, प्रथम दृष्टया आरोप स्पष्ट हो रहे हैं। मामले में साफ हो रहा है कि अंकों को बढ़ाया गया है। निर्धारित अवधि के बाद भी आवेदन लिए गए। जोनल शिक्षा अधिकारी की सूची में जो नाम हैं ही नहीं, उन्हें भी साक्षात्कार में शामिल बताया गया है। लिहाजा यह आरोप तय किए जाते हैं।

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