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खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित
ब्यूरो/अमर उजाला, जम्मू
Updated Thu, 19 Nov 2015 09:13 PM IST
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राज्य कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।
सब कमेटी में उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह संयोजक रहेंगे और उपभोक्ता एवं जन वितरण मंत्री, वित्त, श्रम और रोजगार एवं संस्कृति मंत्री कमेटी के सदस्य रहेंगे।
सब कमेटी सरकार को अपनी सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट 25 नवंबर तक सौंपेगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 330 मेगावाट क्षमता की बांडीपोरा जिले में किशनगंगा पन बिजली परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास योजना के लिए भी सब कमेटी के गठन को मंजूरी प्रदान की।
कमेटी में उपमुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया है। राजस्व, वन, राहत एवं पुनर्वास के अलावा वित्त मंत्री कमेटी के सदस्य रहेंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट 25 नवंबर तक सौंपेगी। अन्य फैसले में कैबिनेट ने डल झील में हाउस बोटों को फिर से संगठित करने व वैज्ञानिक तरीके से कचरे के प्रबंधन के लिए 29.50 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी।
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सब कमेटी में उपमुख्यमंत्री डा. निर्मल सिंह संयोजक रहेंगे और उपभोक्ता एवं जन वितरण मंत्री, वित्त, श्रम और रोजगार एवं संस्कृति मंत्री कमेटी के सदस्य रहेंगे।
सब कमेटी सरकार को अपनी सिफारिशों पर आधारित रिपोर्ट 25 नवंबर तक सौंपेगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने 330 मेगावाट क्षमता की बांडीपोरा जिले में किशनगंगा पन बिजली परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास योजना के लिए भी सब कमेटी के गठन को मंजूरी प्रदान की।
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कमेटी में उपमुख्यमंत्री को संयोजक बनाया गया है। राजस्व, वन, राहत एवं पुनर्वास के अलावा वित्त मंत्री कमेटी के सदस्य रहेंगे। कमेटी अपनी रिपोर्ट 25 नवंबर तक सौंपेगी। अन्य फैसले में कैबिनेट ने डल झील में हाउस बोटों को फिर से संगठित करने व वैज्ञानिक तरीके से कचरे के प्रबंधन के लिए 29.50 करोड़ के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी।
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